
नैनीताल, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिविजन-नैनीताल उर्वशी रावत के न्यायालय ने जनपद के बेतालघाट में उप डाकपाल रहे भुवन राम आर्य को सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में तीन वर्ष का कठोर कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप सिद्ध करने के लिए 14 गवाह प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को बताया गया कि भुवन राम निवासी धनियाकोट तहसील कोश्या कुटौली जिला नैनीताल में 15 जून 2017 से चार अप्रैल 2019 तक बेतालघाट में उप डाकपाल पद पर कार्यरत रहे। इस अवधि में उन्होंने 4,54,500 रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया।
उन्होंने कई खातों से फर्जी हस्ताक्षरों एवं कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए यह धनराशि निकाली। इनमें खाता संख्या 475147 से 1,48,000, 471682 से 81,000, 471657 से 54,000, 469272 से 50,000, 471922 से 36,000, 468564 से 35,000 और 475390 से 16,500 रुपये सम्मिलित हैं।
खाताधारकों द्वारा धनराशि में कमी की शिकायत करने पर विभागीय स्तर पर जांच की गई और आरोप सही पाए जाने के बाद पांच जून 2019 को भवाली कोतवाली में भुवन राम के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। अब न्यायालय ने आरोप सही पाये जाने पर आरोपित को सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
