Haryana

सोनीपत: किसान धान की पराली ना जलाएं, अवमानना पर होगी कार्रवाई

सोनीपत जिलाधीश सुशील सारवान

सोनीपत, 24 सितंबर (Udaipur Kiran News) । सोनीपत

जिलाधीश सुशील सारवान ने धान की पराली न जलाने को लेकर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 21 सितंबर से 31

दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

जिले

में धान की कटाई शुरू हो चुकी है और कई किसान अवशेषों को जलाने का तरीका अपनाते हैं।

इससे उठने वाला धुआं वातावरण में फैलकर लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है।

साथ ही, आगजनी की घटनाओं से जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी रहती

है।

राष्ट्रीय

हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने भी पराली जलाने पर रोक के आदेश पहले ही जारी किए हैं। इसके

उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने भी बार-बार निर्देश दिए हैं

कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की सख्ती से पालना की जाए।

जिलाधीश

ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय सुरक्षा

संहिता की धारा 223 तथा वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सख्त कार्रवाई

की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि पराली जलाने की बजाय अन्य विकल्प अपनाएं

ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना

Most Popular

To Top