
रामगढ़, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों के लिए मंगलवार को सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण आपके वाहन के विरुद्ध निर्गत किया गया ई-चालान अब तक नहीं जमा किए जाने से राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है।
लंबे चरणों को जमा करने के लिए 24 और 25 सितंबर को जिले के बरलंगा थाना, गोला थाना, रजरप्पा थाना, पतरातू थाना, मांडू थाना और रामगढ़ यातायात थाना में विशिष्ट कैंप का आयोजन किया गया है। वैसे वाहन स्वामी जिनका यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण ही ई चालान निर्गत किया है, को निर्देश दिया जाता है कि उक्त तिथि को अपने थाना अंतर्गत में उपस्थित होकर अपने वाहन के लंबित ई-चालान का अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अन्यथा मोटरसाइकिल अधिनियम-1988 के विभिन्न धाराओं के तहत समुचित कार्रवाई न्यायालय की ओर से की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश
