
अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया
हिसार, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने
दो नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में दो युवकों को
20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार काे सुनाए फैसले में अदालत ने दोनों युवकों पर जुर्माना भी लगाया है। इनमें
एक युवक दो मामलों में आरोपी है।
हांसी महिला थाना ने 19 सितंबर, 2021 को दोनों मामलों में केस दर्ज किए थे।
एक मामले में 11 वर्षीय पीड़ित बालक ने बताया कि जून, 2021 में जब वह क्रिकेट खेल रहा
था तो दो युवक उसे झाड़ियों में ले गए और उसके साथ कुकर्म किया। इसके बाद उसने परिजनों
को घटना के बारे में बताया। परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज करवाया।
दूसरे मामले में 11 वर्षीय पीड़ित बालक ने बताया कि जुलाई, 2021 में एक युवक
ने उसे टॉफी का लालच दिया और उसे झाड़ियों में ले जाकर कुकर्म किया। यही नहीं, आरोपी
ने उसकी मोबाइल से अश्लील फोटो ले ली। इसके बाद उसने उसे ब्लैकमेल किया और धमकियां
दी। बाद में उसने परिजनों को घटना के बारे में बताया। अदालत ने दोनों मामलों में सुनवाई
करते हुए दोनों युवकों को दोषी पाया और उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने
एक युवक पर 1 लाख, 12 हजार रुपए और दूसरे युवक पर 56 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
