HimachalPradesh

महिला विकास निगम ने शिक्षा ऋण सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया

शिमला, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) । हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम ने महिलाओं के शिक्षा और स्वरोजगार के लिए ऋण सीमा में बड़ी वृद्धि की है। निगम की मंगलवार को आयोजित 51वीं निदेशक मंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा ऋण की सीमा मौजूदा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाएगी। इसी तरह स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की भी स्वीकृति दी गई।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि इस फैसले से अधिक महिलाएं निगम की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित होंगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए नियमित अंतराल पर सुनियोजित और व्यवस्थित जागरूकता शिविरों का आयोजन बेहद जरूरी है।

डॉ. शांडिल ने बताया कि निगम का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्त बनाना है। निगम न्यूनतम 4 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण और 6 प्रतिशत ब्याज दर पर रोजगार ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण लेने के लिए जरूरी पात्रता के तहत महिलाओं की पारिवारिक आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

गौरतलब है कि महिला विकास निगम की स्थापना 10 अप्रैल, 1989 को हुई थी। निगम ने अब तक 13,551 महिलाओं को लाभान्वित करते हुए 69.36 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए हैं। साथ ही लाभार्थियों को 2.64 करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज सब्सिडी भी दी गई है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निगम की प्रस्तावित कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 की बैलेंस शीट सहित कई अन्य मुद्दों पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।

डॉ. शांडिल ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए निगम लगातार प्रयासरत है और ऋण सीमा में यह बढ़ोतरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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