
भोपाल, 22 सितम्बर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश में भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। नियमों के तहत दस लाख रुपये से अधिक के समस्त वाणिज्यिक निर्माण कार्यों पर लागत का एक प्रतिशत उपकर निर्माण एजेंसी को श्रमिक कल्याण के लिए मंडल के खाते में जमा किया जाना अनिवार्य है।
निर्माण कार्य की सूचना देनाश्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने की सूचना नियोजक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से कम से कम तीस दिन पूर्व देना अनिवार्य है। उस क्षेत्र में जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को प्रावधानित ब्यौरे सहित एक लिखित सूचना भेजना चाहिये। अधिनियम अनुसार जानकारी के ब्यौरा में निर्माण स्थान का नाम, अवस्थिति, नियोजक, कार्य की प्रकृति, निर्माण स्थल पर व्यवस्था, ऐसे कर्मकारों की संख्या जिनके भवन या अन्य सनिर्माण कार्य के विभिन्न प्रक्रमों के दौरान नियोजित किए जाने की संभावना है, कार्य की अनुमानित अवधि सहित अन्य बिंदु शामिल है। उक्त जानकारी में परिवर्तन होने की स्थिति में नियोजक को दो दिन के भीतर निरीक्षक को सूचना देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नियोजक https://labour.mp.gov.in/Index.aspx पर संपर्क कर सकते हैं। नियोजक द्वारा सूचना देने में असफल होने की स्थिति में नियोजक 3 माह का कारावास या दो हजार रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधानभवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। प्रमुख प्रावधानों के तहत नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण स्थल पर श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण हो, श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, दस्ताने, और सुरक्षा जूते प्रदान किये जायें। श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच करानी होगी। उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। श्रमिकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षण देना और उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही किसी भी दुर्घटना की घटना की रिपोर्टिंग और जांच करनी होगी और आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
नियोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है, कि निर्माण स्थल पर सभी सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण में काम करने एवं सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।
अतः समस्त नियोजक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें, इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सम्बंधित श्रम सेवा पोर्टल अथवा मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल भोपाल कार्यालय एवं मण्डल के ईमेल [email protected] पर सम्पर्क कर सकते है।
(Udaipur Kiran) तोमर
