
नई दिल्ली, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । दिल्ली सरकार ने 22 सितंबर से 03 अक्टूबर तक रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और संबंधित धार्मिक कार्यक्रमों के लिए रात 12:00 बजे तक लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की अनुमति दी है, जो निर्धारित शर्तों और नॉइज पॉल्यूशन नियमों के अनुपालन पर आधारित है।
इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया गया, जिसमें 22 सिंतबर से 03 अक्टूबर (दोनों दिन समेत) तक रात 10:00 बजे से 12:00 मध्यरात्रि तक लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग के लिए उपराज्यपाल की सामान्य स्वीकृति है, यह फैसला जनहित में दिल्ली सरकार के अनुरोध और वर्षों से आयोजक समितियों की लंबी मांग के मद्देनजर सीमित, समय‑बद्ध छूट देते हुए लिया गया।
यह निर्णय त्योहारों के सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करते हुए जन‑स्वास्थ्य और शांति की रक्षा भी करता है, जिसमें रिहायशी क्षेत्रों के लिए रात का ध्वनि मानक 45 डीवी (ए) लागू रहेगा।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “रामलीला समितियों की लंबी मांग को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है।” उन्होंने आगे कहा, “सभी आयोजकों को तय ध्वनि नियमों का पालन जरूरी होगा और कार्यक्रम निर्धारित समय पर समाप्त करने होंगे।”
दिल्ली सरकार की दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख के रूप में, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिलाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, और एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, वन व बागवानी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता की, ताकि स्थलों पर सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जा सकें।
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(Udaipur Kiran) / धीरेन्द्र यादव
