West Bengal

पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

झाड़ग्राम, 22 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । पश्चिम बंगाल की झाड़ग्राम जिला अदालत ने पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में आरोपित पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को एडीजे प्रथम अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियुक्त भीम मलिक झाड़ग्राम थाना क्षेत्र के ढोलकाट पुकुरिया गांव का निवासी है।

14 जुलाई, 2018 को ढोलकाट पुकुरिया निवासी जॉयदीप महतो स्थानीय क्लब के पास से गुजर रहे थे। उसी समय उन्होंने भीम मलिक के घर से एक महिला की जोरदार चीख सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि भीम मलिक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर भाग रहा है। इसके बाद ग्रामीणों को साथ लेकर जब लोग उसके घर में दाखिल हुए तो भीम की पत्नी खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी थी।

घटना की सूचना झाड़ग्राम थाने की पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को झाड़ग्राम जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जॉयदीप महतो ने झाड़ग्राम थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने भीम मलिक को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में 14 अगस्त, 2019 को आरोप तय किए गए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। हालांकि विभिन्न कारणों से मुकदमा लंबे समय तक लटका रहा। बाद में झाड़ग्राम जिला पुलिस की ट्रायल मॉनिटरिंग सेल ने अड़चनें दूर कर सुनवाई को आगे बढ़ाया। अंततः अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई।———————–

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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