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पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । न्यायालय ने सोमवार को पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जनपद एटा थाना बागवाला के गांव नरोली निवासी वृंदावन पुत्र चुन्नीलाल ने अपनी पत्नी डोली की 1 अक्टूबर 2019 को गला दबाकर तथा ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी। उसके शव को थाना फरिहा के ईखू के जंगल में फेंक दिया। बेटी की हत्या का पता चलते ही फतेह सिंह बेटी की ससुराल पहुंचा। उसने बेटी के पति वृंदावन तथा उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद वृंदावन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में वृंदावन को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने वृंदावन को आजीवन कारावास को सजा सुनाई है। उस पर 75 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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