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राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपांकर राय, स्थानीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा, सरस्वती दास, कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमूल्य नीरज खलखो, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, तथा जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय

पश्चिमी सिंहभूम, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चाईबासा कोर्ट में ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए धारा 205 सीआरपीसी के तहत दाखिल आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय की न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

न्यायालय अब इस आवेदन पर फैसला चार अक्टूबर को सुनायेगा। यह मामला पूर्व में दर्ज एक आपराधिक वाद से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी को ट्रायल के दौरान कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिया गया था। इस संबंध में राहुल गांधी की ओर से स्थायी उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया है।

सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपांकर राय, स्थानीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा, सरस्वती दास, कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमूल्य नीरज खलखो, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, तथा जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय उपस्थित थे।

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(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक

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