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जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली, 22 सितंबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका काे खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को अपने आदेश में अभिनेत्री की याचिका खारिज कर दी थी। जैकलीन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इसी आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। जैकलीन ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जैकलीन ने कहा था कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उसका मनी लांड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है। जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी। कोर्ट ने 31 अगस्त, 2022 को जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया था। ईडी अप्रैल, 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ की संपत्ति काे जब्त कर चुका है।

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख का घोड़ा और 9 लाख की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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