
–विलम्ब से विज्ञापन जारी होने के आधार पर अभ्यर्थियों ने मांगी छूट
प्रयागराज, 21 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने इंद्र कुमार पाठक व कई अन्य की याचिका पर दिया है।
याचियों ने प्रवक्ता भर्ती के लिए 28 जुलाई को जारी विज्ञापन को रद्द करने और आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। उनका कहना है कि वे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन अब जारी हुआ है।
याचियों का कहना था कि पूर्व में पुलिस भर्ती और जेल वॉर्डर भर्ती में इस प्रकार की छूट दी जा चुकी है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 नवम्बर को होगी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
