Jammu & Kashmir

गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी की अचल संपत्ति की गई कुर्क

श्रीनगर, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । नार्काे-आतंकवाद नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी की अचल संपत्ति कुर्क की है।

एक बयान में पुलिस ने बताया कि संपत्ति की कुर्की एफआईआर संख्या 57/2024 से जुड़ी है जो भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25, यूए(पी) अधिनियम की धारा 13, 18, 39, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत मट्टन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

कुर्क की गई संपत्ति में 1501 वर्ग फुट भूमि पर निर्मित एक दो मंजिला आवासीय भवन शामिल है जिसका प्लॉट नंबर 49, एलआईजी, फेज 2 तवी विहार सिदडा जम्मू है। लगभग 2 करोड़ मूल्य की यह संपत्ति आरोपी फिरदौस अहमद भट पुत्र वली मोहम्मद भट निवासी हुगाम श्रीगुफवारा के नाम पर है।

यह कुर्की विधिक प्रक्रिया के बाद गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत की गई है। यह गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों और संपत्तियों पर निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है।

बयान में कहा गया है कि पुलिस जन सुरक्षा, शांति बनाए रखने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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