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विमल नेगी मौत मामला : एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस

शिमला, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपी पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार शिमला पुलिस के निलंबित एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

याचिका में प्रार्थी ने राज्य सरकार को भी प्रतिवादी बनाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि लोअर कोर्ट ने हाल ही में पंकज शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 26 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और नियमित जमानत की मांग की है।

पंकज शर्मा पर आरोप हैं कि जब विमल नेगी का शव बरामद हुआ था, तब वह सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और नेगी की जेब से पेन ड्राइव निकालकर उसे फॉर्मेट कर दिया था। यह पेन ड्राइव इस केस में अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मानी जा रही है। आरोप है कि पंकज शर्मा ने सबूतों से छेड़छाड़ कर मामले को कमजोर करने की कोशिश की।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च 2025 से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए थे। कई दिनों की खोज के बाद उनका शव 18 मार्च 2025 को बिलासपुर जिले की गोबिंद सागर झील से बरामद हुआ था। इस मामले में उनकी पत्नी किरण नेगी ने तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा और तत्कालीन निदेशक देश राज समेत अन्य अधिकारियों पर उनके पति को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। किरण नेगी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र भी लिखा था। उनकी शिकायत पर न्यू शिमला थाने में मामला दर्ज किया गया और बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

सीबीआई ने जांच शुरू करने के बाद सबसे पहले पिछले दिनों एएसआई पंकज शर्मा को गिरफ्तार किया है। अब उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 26 सितम्बर को सुनवाई करेगा।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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