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राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में तीन आरोपिताें को किया तलब

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । लैंड फॉर जॉब मामले में मनी लांड्रिंग काे लेकर दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन आरोपितों को समन जारी किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोपितों को कोर्ट में पेश होने काे लेकर मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने पूरक चार्जशीट के आधार पर ये समन जारी किया है। कोर्ट ने जिन आरोपितों को समन जारी किया है उनमें मुस्तकीम अंसारी, लालाबाबू चौधरी उर्फ लालाबाबू सिंह और राजेंद्र चौधरी शामिल हैं। इस मामले में 6 अगस्त, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था। 14 मई को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया।

ईडी ने इस मामले में लालू, तेजस्वी के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं। कोर्ट ने 18 सितंबर, 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

वहीं, इस मामले में ईडी के पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 को बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर, 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 3 जुलाई, 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। कोर्ट ने 27 फरवरी, 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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