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वैशाली नगर इलाके में कितने हैं अतिक्रमण और उन्हें हटाने की क्या है कार्य योजना-हाईकोर्ट

हाईकाेर्ट

जयपुर, 20 सितंबर (Udaipur Kiran News) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए से पूछा है कि शहर के वैशाली नगर इलाके को जोड़ने वाली सड़कों पर कितने अतिक्रमण हैं और उन्हें हटाने की क्या कार्य योजना है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हर्ष कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं खंडपीठ ने जेडीए सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि यहां की क्वींस रोड, गांधी पथ, आम्रपाली मार्ग और वैशाली मार्ग की रोड की कितनी चौडाई है।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आदर्श चौधरी और उपायुक्त रामवतार सिंह ताखर अदालत में पेश हुए। मुख्य प्रवर्तन अधिकारी ने अतिक्रमण को लेकर जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए जेडीए सचिव से अतिक्रमण और रोड की चौडाई को लेकर जानकारी पेश करने को कहा है।

याचिका में अधिवक्ता वैष्णवी ने बताया कि वैशाली नगर से जुड़ी सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने इस संबंध में पेश अभ्यावेदन को तय करने और अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बावजूद भी जेडीए की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत को बताया कि एरिया की कई कॉलोनियों में गेट बने हुए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन गेटों को अनुमति दी जा सकती है। वहीं अन्य अतिक्रमण को लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पर अदालत ने जेडीए सचिव को एरिया को जोड़ने वाली वाले इन चार मुख्य रास्तों की चौड़ाई की जानकारी मांगने के साथ ही मौके पर मौजूद अतिक्रमणों संख्या और उन्हें हटाने की कार्य योजना पेश करने को कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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