
झुंझुनू, 20 सितंबर (Udaipur Kiran News) । झुंझुनू की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से रेप के दो दोषियों आशीष कुमार उर्फ मोनू और नवीन कुमार उर्फ लाला को 20- 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन दोनों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी गई है। साथ ही आशीष पर 1 लाख 70 हजार और नवीन पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन- तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) सुरेंद्र सिंह भामू द्वारा राज्य सरकार की तरफ से मामले की पैरवी की गई। अदालत में 14 गवाहों के बयान और 40 से अधिक दस्तावेजों को सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी पाया। कोर्ट ने 19 सितंबर को अपना फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों को सख्त सजा सुनाई। आरोपितों में आशीष कुमार उर्फ मोनू पुत्र रोशनलाल यादव, निवासी सांतड़िया, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू के साथ ही नवीन कुमार उर्फ लाला पुत्र पप्पूराम धाणक, निवासी सांतड़िया, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनू है।
यह मामला 31 मार्च 2024 को बिसाऊ पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। पीड़िता(15) ने अपने बयान में बताया कि 29 मार्च 2024 को आरोपित आशीष उर्फ मोनू और मनीष उर्फ गोलू ने उसे चिड़ावा बस स्टैंड पर बुलाया और बहला-फुसलाकर अपने साथ अभियक्त आशीष के मुर्गा फार्म पर ले गए। वहां आशीष ने उसके साथ रेप किया। अगले दिन 30 मार्च 2024 को पीड़िता को सिंघाना में छोड़ दिया गया। पीड़िता वापस झुंझुनू गई और फिर से सिंघाना लौटकर आरोपित नवीन उर्फ लाला से मिली। नवीन ने उसे रघुनाथपुरा में अपने पास बुलाया जहां उसने पीड़िता के साथ रेप किया।
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(Udaipur Kiran) / रमेश
