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दिल्ली पुलिस ने समीर मोदी की जमानत याचिका का विरोध किया

साकेत कोर्ट

नई दिल्ली, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी की जमानत याचिका का साकेत कोर्ट में शनिवार को विरोध किया। एडिशनल सेशंस जज विपिन खरब ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 22 सितंबर की तिथि तय की।

दिल्ली पुलिस ने समीर मोदी को 18 सितंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। समीर मोदी को 19 सितंबर को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था। साकेत कोर्ट ने समीर मोदी को 21 सितंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। समीर मोदी ने 19 सितंबर को ही जमानत याचिका दायर की थी।

समीर मोदी के खिलाफ 2019 में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कालोनी थाने में एफआईआर दर्ज की गयी थी। शिकायतकर्ता महिला ने 10 सितंबर को शिकायत की थी जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गयी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद समीर मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।

शिकायत के मुताबिक दुष्कर्म के बाद समीर मोदी ने शिकायतकर्ता महिला की ब्लैकमेलिंग की और उसे धमकियां दी। महिला के मुताबिक समीर मोदी ने दुष्कर्म की शिकायत करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। समीर मोदी के वकील के मुताबिक ये केस झूठा है और धन ऐंठने के लिए दर्ज कराया गया है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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