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स्पेलिंग सही करने के लिए केंद्र सरकार को जवाब देने के निर्देश

नैनीताल, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने देहरादून के जौनसार में रहने वाले जौनसारी की स्पेलिंग राज्य बनने के दौरान केंद्र सरकार के गजट में गलत छप जाने के कारण यहां पर रह रहे पिछड़ी जाति के लोगों को केंद्र से उनके लिए जारी योजनाओं का लाभ न मिलने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि स्पेलिंग सही करने के लिए केंद्र सरकार छह सप्ताह में निर्णय लेकर शपथपत्र पेश करे।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार विकास नगर निवासी मधु चौहान ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था तब जौनसार क्षेत्र का नाम केंद्र के जारी नोटिफिकेशन में अंग्रेजी भाषा की स्पेलिंग में लिखने पर गलती हुई है। तब से अब तक इस पर किसी सरकार ने विचार नहीं किया। याचिका में कहा कि अब इसका संशोधन केंद्र सरकार ही कर सकती है, क्योंकि इसपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं। बिना कैबिनेट की बैठक एवं उसके निर्णय तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के इसे नहीं सुधारा जा सकता, इसलिए इसकी स्पेलिंग में सुधार किया जाए। इसको सही करने के लिए इनके आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है लेकिन उसपर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

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(Udaipur Kiran) / लता

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