HEADLINES

इक्कीस साल पहले गैंगस्टर मामले में आरोपित दोषी को दो साल कैद की सजा, पांच हजार जुर्माना

दुष्कर्म के प्रयास में आरोपित दोषी को तीन साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

मुरादाबाद, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की अपर जिला जज-पांच (स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को 21 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपित महीपाल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बताया कि मुरादाबाद जिले के थाना मैनाठेर के तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सिंह ने 1 जनवरी 2004 में बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी निवासी महीपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ दो सितम्बर 2004 को आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई एडीजे-पांच स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रेशमा चौधरी की अदालत की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित महीपाल को दोषी करार ते हुए दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

Most Popular

To Top