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हत्या के दोषी मां-बेटे को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या की दोषी मां बेटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना टूंडला के क्षेत्र चंडिका निवासी जुली पत्नी मनीष की 2022 में जलकर मौत हो गई थी। जूली के भाई श्यामसुंदर ने बहनोई मनीष, ससुर कमल सिंह तथा सास उर्मिला देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। भाई का कहना था अतिरिक्त दहेज की खातिर ससुरालीजन बहन का उत्पीड़न करते। उसके साथ मारपीट करते थे। 18 जून 2022 को उन लोगों ने बहन को जला दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कर भाग गए। जहां से जूली को आगरा रैफर कर दिया। आगरा में उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने तीनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने तीनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी प्रिय प्रताप सिंह ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पति मनीष तथा सास उर्मिला देवी को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 40 – 40 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने कमल सिंह को दोष मुक्त कर दिया।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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