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फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर अंसारी की जमानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने और मां के फर्जी दस्तखत बनाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने उमर अंसारी की अर्जी पर उसके अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर शुक्रवार को दिया।

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि उसने गैंगस्टर एक्ट में जब्त जमीन को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए और अपनी मां के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। पुलिस ने इस मामले में उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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