
नई दिल्ली, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा समारोह में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह की याचिका है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या है। ये सरकार का कार्यक्रम है। इसमें कोई विभेद कैसे किया जा सकता है। याचिका एचएस गौरव ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना उचित नहीं होगा, जिनमें पवित्र दीप जलाना, देवी-देवता को फल-फूल अर्पित करना और वैदिक मंत्रों का जाप करना शामिल हैं।
इसके पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्सव में किसी गैर-हिंदू व्यक्ति की भागीदारी किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार
