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मानहानि मामले में एमजे अकबर की याचिका हाई कोर्ट की दूसरी बेंच को ट्रांसफर

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस ओहरी ने इस याचिका उस बेंच को ट्रांसफर की है, जो एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई है।

कोर्ट ने 11 अगस्त 2021 को प्रिया रमानी को नोटिस जारी किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी, 2021 को एमजे अकबर के मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रिया रमानी को बरी करते कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है। कोर्ट ने कहा था कि भारत में महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए। संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। एमजे अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार

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