धर्मशाला, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । पुलिस जिला नूरपुर के अन्तर्गत पुलिस थाना नूरपुर और इंदौरा में दर्ज नशा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश, नूरपुर, जिला कांगड़ा ने इन दोनों मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
दोषी रवि को 2 साल के कठोर कारावास और 10 हजार का जुर्माना
पहले मामले में रवि सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी गांव व डाकखाना भलेटा तहसील नरपुर व जिला कांगड़ा को 2 साल का कठोर का कारावास और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि उपरोक्त आरोपी रवि सिंह पुत्र प्रमोद सिद्ध के कब्जे से 5 जनवरी 2018 को गश्त व नांकाबदी के दौरान नंगलाड़ में 6.86 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। जिस पर उपरोक्त आरोपी के खिलाफ थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उपरोक्त मामले की जांच पूरी करके पुलिस द्वारा इसका चालान 7 जून 2018 को माननीय अदालत में पेश कर दिया था। उपरोक्त मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद माननीय अदालत विशेष न्यायाधीश, नूरपुर, जिला कांगड़ा ने इस मामले में दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यहां पर यह विशेष रूप से वर्णित हैं कि आरोपी रवि सिंह एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी दर्ज हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायलयों में विचाराधीन है।
दोषी कुलदीप को 3 साल का कठोर कारावास और 15 हजार का जुर्माना
वहीं दूसरे मामले में कुलदीप कुमार काका पुत्र ज्ञान चन्द बरोटा तहसील इन्दौरा व जिला कांगड़ा को न्यायालय ने नशा तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास और 15 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि आरोपी कुलदीप कुमार उपरोक्त के रिहायशी मकान बरोटा में छापामारी करके कुल 14 किलो 200 ग्राम चूरा पोस्त (भुक्की) बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। जिस पर उपरोक्त आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज करके आरोपी को गिरफतार किया गया था। उपरोक्त मामले की जांच पूर्ण करके पुलिस द्वारा इस अभियोग का चालान दिनांक 22 जून 2015 को अदालत में पेश कर दिया था।
यहां पर यह विशेष रूप से वर्णित है कि आरोपी कुलदीप कुमार काका पुत्र ज्ञान चन्द निवासी बरोटा तहसील इन्दौरा व जिला कांगड़ा एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी दर्ज हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
