
–उच्च न्यायालय ने 41 साल पुराने मकान को तोड़ने से रोका
प्रयागराज, 18 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील के गढ़िया शिकमी खैरगढ़ गांव निवासी 85 वर्षीय राम बहादुर को 41 साल पुराने उसके मकान से बेदखल करने और मकान ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राम बहादुर की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि मकान विवादित भूमि (चकमार्ग) पर नहीं बना है। याची ने यह मकान वर्ष 1984 में खरीदा था। उस समय से उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार शिकोहाबाद ने 26 मार्च 2018 को बेदखली और जुर्माना वसूली का आदेश किया।
इसके खिलाफ याची ने पुनर्स्थापना अर्जी और अपील की, जिसे जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया। इसके बाद राजस्व निरीक्षक ने मकान ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए तहसीलदार और जिलाधिकारी फिरोजाबाद के आदेशों पर रोक लगा दी और सरकार से पूरे मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
