
नई दिल्ली, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी के दाखिले में ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए ऑल इंडिया कोटे में दो सीटें और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य कोटा में एक-एक सीटें आरक्षित करने की मांग पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण की मांग की गई है। नीट पीजी की परीक्षा अगस्त में हुई थी और अभी रिजल्ट आना बाकी है। कोर्ट ने मई महीने में नोटिस जारी किया था।
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एएसजी अर्चना पाठक दवे ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में दलीलें रखने के लिए उपस्थित नहीं हैं इसलिए इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाए। तब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि नाल्सा बनाम केंद्र के फैसले के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारों ने ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण लागू नहीं किया। याचिका में नीट-पीजी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग का प्रावधान नहीं था। अंतरिम राहत के तौर पर दो सीटें ऑल इंडिया कोटा और एक-एक सीट तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश कोटा में मांगी गई हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
