
प्रयागराज, 18 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में तालाबों का मूल स्वरूप बहाल कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश का पालन न करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव को पक्षकार बनाते हुए तीन दिन में जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि प्रदेश व जिला स्तर पर तंत्र तैयार करने के आदेश के अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं। 16 सितम्बर 24 को सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसायटी केस में दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई 19 सितम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने जय सिंह मौर्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ए के यादव ने बहस की। कोर्ट ने सी जे एम लखनऊ के मार्फत आदेश की जानकारी मुख्य सचिव को देने का आदेश दिया है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
