
रामगढ़, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गुरुवार को डीसी फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
इस दौरान डीसी ने सर्वप्रथम जिला कल्याण पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत रामगढ़ जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी ली। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से कुल 46 आवेदन प्राप्त हुए हैं। डीसी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को योजना का लाभ देने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
क्या है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना
झारखंड कल्याण विभाग की ओर से सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को बीमारी में आर्थिक सहायता देती है। इसके लिए विभाग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना चला रही है। योजना के तहत किसी तरह की बीमारी या सर्जरी होने पर या कैंसर के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। योजना के तहत 1500 से 25 हजार रुपये तक का सहायता मिलेगी। यह लाभ दो वर्गों में दिया जाता है। पहला – 18 से अधिक उम्र वालों को और दूसरा 18 से कम उम्र वालों को। 18 से अधिक उम्र वालों को बीमारी के सात दिन से अधिक होने पर तीन हजार से पांच हजार रुपये, कैंसर होने पर 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। वहीं 18 से कम उम्र वालों को सरकार बीमारी के 7 दिन से अधिक होने पर 1500 से लेकर 2500 रुपये और कैंसर होने पर 15 हजार रुपये की सहायता राशि देगी।
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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश
