कोकराझार (असम), 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुपालन में कोकराझार के उपायुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर मसांडा पर्टिन ने आदेश जारी किया है कि आगामी बीटीसी चुनाव 2025 के लिए प्रचार कार्य मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व बंद कर दिया जाएगा। आदेश के अनुसार 20 सितम्बर को शाम 4 बजे से लेकर 22 सितम्बर को शाम 4 बजे तक प्रचार कार्य पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। यह प्रतिबंध 7-फकीराग्राम (गैर-जनजाति), 8- दोतमा (जनजाति), 9-बनारागांव (जनजाति), 10-देबरगांव (जनजाति), 11- बाउखुंगुरी (जनजाति) तथा 12-सालाकाठी (जनजाति) निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होगा।
इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सभा या जुलूस का आयोजन, उसमें भागीदारी अथवा संबोधन नहीं कर सकेगा। साथ ही चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी विषयवस्तु का प्रदर्शन सिनेमा, टेलीविजन या इसी प्रकार के किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रचार हेतु सांगीतिक कार्यक्रम, नाट्य प्रस्तुतियाँ अथवा अन्य मनोरंजन के साधन जिनसे आम जनता का ध्यान आकर्षित हो, भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए राजनीतिक पदाधिकारी, प्रचारक एवं अन्य लोग, जो वहां के पंजीकृत मतदाता नहीं हैं, उन्हें भी इस अवधि में निर्वाचन क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं होगी, ताकि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।
जिला उपायुक्त, कोकराझार ने सभी संबंधित पक्षों से आचार संहिता का सख्ती से पालन करने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण सहयोग देने की अपील की है।
(Udaipur Kiran) / किशोर मिश्रा
