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कर्मचारी 30 सितंबर की समय सीमा से पहले ही एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुने : वित्त मंत्रालय

वित्‍त मंत्रालय के लोगो का प्रतीकात्‍मक चित्र

– एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर

नई दिल्‍ली, 18 सितंबर (Udaipur Kiran News) । वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। इसके बाद एनपीएस में बने रहने वाले कर्मचारी यूपीएस में स्विच नहीं कर पाएंगे। इसलिए कर्मचारी तय समय सीमा से पहले ही अपना विकल्प चुन लें।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि 20 जुलाई तक केंद्र सरकार के लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था और इस योजना के तहत जुड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 25 अगस्त को कर्मचारियों को यूपीएस से पुन: एनपीएस से जुड़ने की सुविधा दी गई है। ये सुविधा एकबारगी मिलेगी और उन्हें दोबारा यूपीएस में जाने का विकल्प नहीं मिलेगा। मंत्रालय के अनुसार निर्णय लिया गया है कि यूपीएस से एनपीएस में एकबारगी एकतरफा स्विच करने की सुविधा उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस विकल्प चुनने वाले किसी भी वक्‍त इस सुविधा का उपयोग सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि से तीन महीने पहले कर सकते हैं। सरकार ने यूपीएस के तहत ‘सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी’ का फायदा दिया है। इसके अलावा एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु या अशक्तता अथवा विकलांगता के आधार पर उसकी सेवामुक्ति की स्थिति में केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत वे लाभ प्राप्त करने के विकल्प के लिए भी पात्र होंगे।

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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर

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