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बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा समारोह का मुख्य अतिथि बनाने के कर्नाटक सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा समारोह में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है।

आज चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई का भरोसा दिया। उच्चतम न्यायालय में कल यानी 19 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

याचिका एचएस गौरव ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना उचित नहीं होगा, जिनमें पवित्र दीप जलाना, देवी-देवता को फल-फूल अर्पित करना और वैदिक मंत्रों का जाप करना शामिल हैं।

इसके पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिका ख़ारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उत्सव में किसी गैर-हिंदू व्यक्ति की भागीदारी किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।

(Udaipur Kiran) /संजय——————–

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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