Jammu & Kashmir

डोडा के आरएंडबी विभाग के दो इंजीनियरों को जालसाजी मामले में दोषी ठहराया गया

डोडा, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय डोडा ने सड़क एवं भवन (आर एंड बी) विभाग के दो इंजीनियरों को जालसाजी के एक मामले में दोषी ठहराया है।

भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय डोडा की न्यायाधीश अर्चना चाडक ने पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) पश्चिम उप-मंडल डोडा में तैनात सहायक अभियंता सैयद इखलाक हुसैन पीर और कनिष्ठ अभियंता राजा फैसल को जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 5(1)(क) सहपठित 5(2) और पुलिस स्टेशन वीओजे में दर्ज एक मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों इंजीनियरों को धारा 120-बी आरपीसी के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने, धारा 161 आरपीसी के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने और जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 की धारा 5(2) के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूराें के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि यह मामला एक ठेकेदार की शिकायत पर दर्ज किया गया था जिसने डोडा-गनेका सड़क पर बिजली की तारबंदी का काम पूरा किया था। 75 प्रतिशत भुगतान जारी होने के बावजूद आरोपी अधिकारियों ने शेष राशि जारी करने के लिए 45,000 रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की जिससे शिकायतकर्ता को परेशान किया गया।

उन्होंने कहा कि तदनुसार डोडा शहर में एक जाल बिछाया गया जिसके दौरान राजा फैसल जूनियर इंजीनियर को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में 45,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जाँच में सैयद इखलाक हुसैन पीर सहायक इंजीनियर की संलिप्तता का पता चला

जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उपरोक्त सजा सुनाई गई

(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह

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