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कानपुर कोर्ट में पूर्व सपा विधायक इरफान समेत सात पर गैंगस्टर के आरोप तय, 30 को अगली सुनवाई

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कानपुर, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में बुधवार को आरोप तय हो गए हैं। अब कोर्ट की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। उसी दिन शासन की ओर से पहला गवाह भी पेश किया जाएगा। इरफान सोलंकी को पुलिस सुरक्षा घेरे में बुधवार एडीजे-आठ विनय गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया को देख इरफान ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरे लिए दुआ करो और मुझे वापस बुला लो। ऊपर वाला चाहेगा तो 2027 के चुनाव में जीत दर्ज करेंगे।

महाराजगंज जेल से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को 400 किलोमीटर की दूरी तय कर उन्हें कानपुर न्यायालय में एडीजे-आठ विनय गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया। यहां पर पहले से ही उनकी मां खुर्शीद बानो, पत्नी नसीम सोलंकी और बच्चे मौजूद रहे। जाजमऊ स्थित महिला के प्लाट पर आगजनी केस के मामले में दो दिसंबर 2022 से वह जेल में बंद हैं। इसी मामले में बीते साल सात जून को उन्हें सात साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। इस दौरान उनकी विधायक की भी चली गई। इसके बाद नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी विधायक बनी। उनके विधायक बनने के 13 महीने बाद इरफान को पेशी के लिए लाया गया था।

अपने परिवार को देखकर वह भी भावुक हो गए और उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया जबकि मां को देखकर मुस्कराएं और अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि सब लोग दुआ करें कि हम जल्दी जेल से बाहर आए। 2027 के चुनाव में एक बार फिर से जीत का परचम लहराएंगे। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है।

बीती 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन जाजमऊ थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, मो शरीफ, एजाज उर्फ अज्जन, शौकत पहलवान और मुर्सलीन भोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।

हालांकि इस मामले में गैंग के गैंगेस्टर एक्ट में लीडर बनाये गए इरफ़ान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला जेल में बंद हैं। जबकि बाकी लोग जमानत पर हैं। सरकारी वकील दिलीप अवस्थी ने बताया कि सातों के खिलाफ गैंगस्टर के आरोप तय हो चुके हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी जिस पर साक्ष्याें काे लेकर बहस हाेगी। इसके बाद अगले तीन से छह महीने के अंदर आरोपितों को सजा कराने का प्रयास किया जाएगा।——————

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप

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