
जींद, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने बताया कि लोक अदालत में एक विचाराधीन मामला प्रस्तुत किया गया, जिसका निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। आरोपित पर अन्य कोई मुकद्मा लंबित न होने पर उसकी रिहाई के आदेश पारित किए गए।
इस अवसर पर सीजेएम मोनिका ने कारागार में बंदियों से बातचीत कर उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कैदियों एवं हवालातियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा उनके समाधान संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। सीजेएम ने बताया कि यदि कोई कैदी अपने मामले की पैरवी के लिए अधिवक्ता की सेवाएं लेना चाहता है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए वह एक लिखित प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भेज सकता है।
उन्होंने जेल प्रशासन को महिला बंदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, कानूनी परामर्श, रहन-सहन एवं खान-पान संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त कारागार परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक दीपक शर्मा, उप अधीक्षक विक्रम, एलएडीसी प्रमुख नंद मोहन शर्मा, एलएडीसी सहायक प्रियंका व जसवीर सहित जेल प्रशासन के अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
