
गौतमबुद्ध नगर, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्धनगर की सूरजपुर थाना पुलिस ने बुधवार दो फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ मंगलवार की रात को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय में कार्यरत लिपिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि यह लोग एक व्यक्ति की फर्जी तरीके से जमानत देने आए थे।
सूरजपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय में कार्यरत लिपिक सुबोध शर्मा बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 58 पुलिस ने वर्ष 2022 में पकड़े गए बदमाश आकाश आदि की याचिका के सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। चार सितंबर 2015 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानती पत्र, जो गलत जमानतदारों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किए गए थे।
मंगलवार को जमानतियों को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने पाया कि जमानत देने वाले लोग गलत नाम से जमानत दे रहे हैं। इस संबंध में न्यायालय ने 16 सितंबर 2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें गलत जमानत देने वाले मोदी नगर निवासी अशोक उर्फ अश्वनी और मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसके बाद लिपिक ने थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी
