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कांग्रेस को झटका, उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री की मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया से तुरंत हटाने को कहा

पटना हाईकोर्ट की फोटो

पटना, 17 सितम्बर (Udaipur Kiran) । पटना उच्च न्यायालय से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो शेयर किए जाने के मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया से तत्काल हटाने का आदेश दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो जारी करने पर पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंतरी की अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से तत्काल हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश एक सुनवाई के दौरान दिया गया।

अदालत के इस आदेश को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो से जुड़ी पीआईएल को लेकर पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर केंद्र सरकार के वकील रत्नेश कुशवाहा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। बिहार कांग्रेस ने बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर एक एआई वीडियो जारी किया था। वीडियो में दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की मां अनके सपने में आती हैं और उनसे बात करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां का एआई वीडियो जारी करने के बाद इसे लेकर कांग्रेस की खूब निंदा हो रही है। भाजपा समेत विपक्ष ने भी इसके लिए कांग्रेस की आलोचना की थी।

कांग्रेस पार्टी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उक्त एआई वीडियो पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ उक्त एआई वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कांग्रेस को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है।

इससे पहले महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आऱजेडी नेता तेजस्वी यादव के साझा मंच से प्रधानमंत्री की मां को लेकर गाली दी गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आम लोगों के साथ-साथ भाजपा और राजग के घटक दलों ने नाराजगी जताई थी और राहुल-तेजस्वी से माफी मांगने को कहा था।

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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी

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