Uttrakhand

शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता को लेकर करेंगे स्पेशल अपीलः मंत्री धन सिंह रावत

मंत्री धन सिंह रावत फाइल चित्र।

-विभगाीय मंत्री की एडवोकेट जनरल व सीएससी के साथ मंत्रणा के बाद लिया गया निर्णय

-एलटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर 18 सितम्बर व वरिष्ठता को लेकर 23 को होगी सुनवाई

देहरादून, 16 सितम्बर (Udaipur Kiran) । नैनीताल उच्च न्यायालय में विचाराधीन शिक्षकों के स्थानांतरण व वरिष्ठता को लेकर चल रहे परिवादों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत शिक्षा विभाग स्पेशल अपील दायर करेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल व मुख्य स्थाई अधिवक्ता को शिक्षा विभाग से जुड़े सभी प्रकरणों की पुरजोर पैरवी करने के लिये कहा गया है।

शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को देर शाम अपने शासकीय आवास में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रकरणों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। जिसमें उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर तथा मुख्य स्थाई अधिवक्ता सी.एस. रावत, शासन स्तर से प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप जोशी, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव कार्मिक एवं वित्त नवनीत पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

विभागीय मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद का निस्तारण न होने से हेडमास्टर व प्रधानाचार्यो के सैकड़ों पद रिक्त चल रहे हैं। जिसका प्रतिकूल प्रभाव छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन पर पड़ रहा है। साथ ही शिक्षक शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। जबकि स्थानांतरण न हो पाने के कारण भी कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने दोनों प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के लिये स्थाई अधिवक्ता सहित विभागीय अधिकारियों को मिलकर जोरदार पैरवी करने को कहा।

बैठक में शिक्षा विभाग से जुडे शिक्षकों के वरिष्ठता प्रकरण एवं स्थानांतरण के साथ ही सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। एडवोकेट जनरल बाबुलकर ने बताया कि विभाग से जुड़ी सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिनकी लगातार पैरवी की जा रही है। जिसमें वह स्वयं व सीएससी न्यायालय के समक्ष दलील पेश कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में शिक्षकों की वरिष्ठता प्रकरण की सुनवाई की तिथि 23 सितम्बर व एलटी भर्ती प्रकरण की सुनवाई 18 सितम्बर को नियत है। जबकि शिक्षकों के स्थानांतरण प्रकरण भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सहायक अध्यापक एलटी भर्ती प्रकरण का परिवाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अभ्यर्थियों के मध्य चल रहा है, जिसका शिक्षा विभाग से सीधे तौर पर कोई सम्बंध नहीं है, जब तक कि आयोग अभ्यर्थियों की चयनित सूची विभाग को उपलब्ध नहीं करा देता है। इसके बावजूद भी वह स्वयं इस प्रकरण की न्यायालय में पैरवी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में शीघ्र ही अंतिम निर्णय आने की पूरी उम्मीद है। बैठक में उपरोक्त सभी प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कि यदि आगामी तिथियों में कोई संतोषजनक निर्णय नहीं आता है तो विभाग डबल बेंच में स्पेशल अपील करेगा। जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को शीध्र पत्रावली तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(Udaipur Kiran) / राजेश कुमार

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