Jammu & Kashmir

वर्ष 2025-2026 से संबंधित विलंबित भुगतानों पर ब्याज माफ किया जाए-एनसी

जम्मू, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । वर्ष 2025-2026 से संबंधित विलंबित भुगतानों पर ब्याज माफ किया जाए यह बात एनसी के संभागीय प्रधान रतन कुमार ने कही

उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि मैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से असाधारण स्थिति को देखते हुए आईटीआर दाखिल करने के लिए कम से कम एक महीने का उचित विस्तार देने का पुरज़ोर आग्रह करता हूँ।

उन्होंने कहा कि इससे कम समय सीमा करदाताओं को न्याय से वंचित करने के समान होगी।

आकलन वर्ष 2025-2026 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा सीबीडीटी द्वारा सोमवार रात केवल एक दिन के लिए बढ़ा दी गई।

गुप्ता ने कहा कि कनेक्टिविटी ध्वस्त हो गई है, बुनियादी ढाँचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और लोग जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा केवल एक दिन की राहत देना अनुचित और अत्यंत असंवेदनशील है।

एनसी नेता ने ज़ोर देकर कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करना एक वैधानिक दायित्व है और करदाताओं, कर व्यवसायियों और पेशेवरों को उचित सुविधाओं – बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी और रिकॉर्ड तक पहुँच की आवश्यकता होती है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय उत्तर भारत के लोगों के सामने आने वाली वास्तविक कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति की कमी को दर्शाता है।

गुप्ता ने मांग की कि वित्त मंत्रालय बाढ़ प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करदाताओं के सामने आने वाली सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए आकलन वर्ष 2025-2026 से संबंधित विलंबित भुगतानों पर ब्याज माफ करे।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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