
फिरोजाबाद, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को एक उप निरीक्षक की गोली मार हत्या के करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना अरांव में तैनात उप निरीक्षक दिनेश मिश्रा 3 अगस्त 2023 की रात पीथेपुर चन्द्र पुरा मार्ग पर वांछित अपराधियों की तलाश में घूम रहे थे। उनके साथ प्रवीन कुमार उर्फ धीरज पुत्र रामबाबू शर्मा भी साथ में था। वह कालिंदी बिहार ट्रांस यमुना कालोनी आगरा का रहने वाला है। उसी ने पीथेपुर चन्द्र पुरा मार्ग पर उप निरीक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने पुलिस को सड़क हादसे की बात बताई। पुलिस ने उससे पूछताछ को तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने की। मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने प्रवीन उर्फ धीरज को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50,000 रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
