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नेशनल हेराल्ड : जांच अधिकारी को केस की फाइल के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे केस की फाइल के साथ कोर्ट में उपस्थित हों। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों का दोबारा परीक्षण करना जरुरी है। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

ईडी ने 6 सितंबर को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट की ओर से मांगे गए दो दस्तावेज दाखिल किया था। कोर्ट ने दोनों दस्तावेजों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत प्रस्तावित आरोपितों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज कराई गयी शिकायत की प्रति और 30 जून 2021 के एक दस्तावेज की प्रति दाखिल की थी, जिन्हें कोर्ट ने रिकॉर्ड में लेते हुए इन दस्तावेजों को सभी आरोपितों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गयी। ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए।

इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी। चीमा ने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही है। एजेएल की स्थापना जवाहर लाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी। चीमा ने कहा था कि एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी।

सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मामला बनाया। उन्होंने कहा था कि ईडी ने आश्चर्यजनक से भी ज्यादा मामला बनाया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा मामला है जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है। सिंघवी ने कहा था कि यंग इंडियन ने पूरी कार्रवाई एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को कर्ज मुक्त करने के लिए की। हर कंपनी अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाती है। सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने सालों तक कुछ नहीं किया और किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर कार्रवाई शुरु की।

कोर्ट ने 2 मई को इस मामले में सोनिया, राहुल समेत सात आरोपितों को नोटिस जारी किया था। ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में सोनिया, राहुल और सैम पित्रोदा को आरोपित बनाया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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