Chhattisgarh

आधार लिंक नहीं हाेने से नगर निगम क्षेत्र के हजाराें हितग्राही पेंशन से हाे सकते हैं वंचित

नगर निगम द्वारा लगाए गए शिविर में जानकारी लेते हुए हितग्राही।

धमतरी, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत नगर निगम क्षेत्र में हजारो लोगों को पेंशन मिलती है। पेंशन का लाभ लेने के अब हितग्राहियों को अपना आधार लिंक कराना अनिवार्य है। हितग्राहियों को राहत देने बीते दिनों ननि वार्डवार शिविर का आयोजन किया। शिविर आयोजित करने के बाद भी हजारों हितग्राही यहां नहीं पहुंचे। अब ऐसे हितग्राहियों के घरों तक निगम टीम पहुंचेगी और उनका आधार लिंक करेगी। नगर निगम के अनुसार धमतरी शहर में तीन हजार हितग्राहियों का आधार लिंक नहीं हो पाया है। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार शहर में ही निराश्रित पेंशन के लगभग 11 हजार हितग्राही हैं, जिसमें से 3 हजार हितग्राही का आधार लिंक नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन के कई हितग्राहियों का भी आधार लिंक नहीं हुआ था। स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने शिविर लगाकर आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक किया, लेकिन बड़ी संख्या में हितग्राही शिविर में नहीं पहुंचे, जिससे उनका आधार लिंक नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार शिविर में लगभग पांच हजार हितग्राहियों का आधार लिंक किया जाना था। इसमें से मात्र 40 प्रतिशत हितग्राहियों ने ही शिविर में आकर आधार लिंक करवाया। 60 प्रतिशत हितग्राहियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब नगर निगम के कर्मचारी डोर टू डोर जाकर आधार लिंक करवा रहे हैं। इसके बाद भी हितग्राही आधार लिंक करवाने में ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी पेंशन के रूकने का खतरा है। उल्लेखनीय है कि हर साल नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों या पेंशनधारी उत्तराधिकारियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। जानकारी के अभाव में पेंशनधारी सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनकी पेंशन रूक जाती है और उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। नगर निगम द्वारा लाइफ सर्टिफिकेशन का काम किया जा रहा है। पेंशनधारियों से अपील की गई है कि वे जल्द ही लाइफ सर्टिफिकेट नंबर निगम में जमा करें । जानकारी के अनुसार शासन की योजना के तहत परित्यक्ता, विधवा, विव्यांग, वृद्धजनों और अन्य प्रकार के जरूरतमंदों को निराश्रित पेंशन दी जाती है। हितग्राहियों को पांच सौ रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। 80 साल से अधिक उम्र होने पर 650 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। शासन ने पेंशन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य कर दिया।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

Most Popular

To Top