
रांची, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान यह जानकारी सामने आई कि एक कैदी न्यायिक हिरासत में रहते हुए एचआईवी से संक्रमित पाया गया है।
कैदी दो जून 2023 से जेल में बंद है। वह पहले धनबाद जिला जेल में था और 10 अगस्त 2024 को उसे हजारीबाग केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया।
24 जनवरी 2024 को उसकी एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश संजय प्रसाद की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह न केवल एक चिकित्सीय त्रासदी बल्कि मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन करार दिया और कहा कि यह जेल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है।
अदालत ने ओवरक्राउडिंग, कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं और कैदियों की नियमित स्वास्थ्य जांच में लापरवाही को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए धनबाद जेल में दो जून 2023 से 24 अगस्त 2024 तक बंद सभी कैदियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही, अदालत ने स्वास्थ्य विभाग, गृह और कारा विभाग के सचिवों सहित धनबाद और हजारीबाग जेल के अधीक्षक और मेडिकल अधिकारियों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितम्बर को होगी।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
