
रांची, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । वर्ष 2012 में कांके स्थित नगड़ी के लॉ यूनिवर्सिटी की जमीन बचाने को लेकर राजभवन घेराव के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 आरोपितों को सोमवार को बड़ी राहत मिली है।
एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व सांसद सालखन मुर्मू, पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, समाजसेवी दयामनी बारला, नन्दी कच्छप, किशोर महतो, राजेंद्र महतो, सज्जांद अंसारी और समनुर मंसूरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष आरोप को साबित नहीं कर पाया।
उल्लेखनीय है कि नगड़ी की जमीन का अधिग्रहण के खिलाफ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, विधायक अरूप चटर्जी सहित कई सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किया था और राजभवन का घेराव किया गया था। इसे लेकर 27 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाना में (कांड संख्या 609/2012) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
