Uttar Pradesh

जेल में बंदी की मौत पर जेल प्रशासन दोषीः रिटायर्ड डीआईजी

जेल में बंदी की मौत पर जेल प्रशासन दोषीः रिटायर्ड डीआईजी

–पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी लड़ाई

हमीरपुर, 15 सितम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला कारागार में अनिल दुबे की माैत के मामले में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक एवं संस्थापक जुगुल किशोर तिवारी ने सोमवार की शाम पोस्टमार्टम हाउस में परिवारी जनों से मुलाकात की। पूरी घटना जानने के बाद उन्होंने परिवार के लोगों को इस घृणित कृत्य के लिए पूरी तरीके से जेल प्रशासन को दोषी ठहराते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात की।

उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति की हत्या होने के बाद जांच कमेटी बने उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाय। चाहे वह हत्या जेल में हो या पुलिस हवालात में। इस प्रदेश में तमाम बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जेल के अंदर लोगों की हत्याएं हुई हैं। उसमें तत्काल प्रभाव से पहले एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद न्याय संगत तरीके से जांच की गई और दोषियों को सजा दिलाई गई। यदि इस तरह से किसी ब्राह्मण परिवार के साथ कोई अन्याय होता है, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के सभी सदस्य पीड़ित परिवार के लिए न्याय की लड़ाई जनपद से लेकर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, और पीड़ित परिवार को न्याय के साथ मुआवजा भी दिलाने का कार्य करेंगे।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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