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उच्चतम न्यायालय ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को पक्षकार बनाने के दिए निर्देश

नैनीताल, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गोरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए हाईवे के बेतररीब कट के चलते हुए हादसों की बढ़ती दुर्घटनाओं के संबंध में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद डायरेक्टर नेशनल हाई-वे, आईजी यातायात, डीएम नैनीताल को नेशनल हाईवे में हो रही दुर्घटना को रोकने सहित नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम को नियंत्रित करने का विस्तृत प्लान कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिया देते हुए

है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार भुवन चंद्र पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गोरापड़ाव, तीनपानी में बनाए गए बेतररीब कट के कारण पिछले आठ माह में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और चलते दर्जनों लोग गम्भीर रूप से घायल हो चुके हैं। याचिका में प्रार्थना की गई कि एनएच ऑथरिटी से सड़क दुर्घटना में जान गंवाने और घायल लोगों को मुआवजा दिलवाया जाए। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि एनएच निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था। एनएच में ऐसी क्या खामियां आ गई जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं तो इसकी जांच कराई जाए तथा ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।

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(Udaipur Kiran) / लता

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