
आज़मगढ़, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । जनपद की एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पूर्व सांसद और फूलपुर-पवई विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष की सजा सुनाई है। उन पर 3800 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह सजा काेर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को सुनाई।
अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे रमाकांत यादव अपने करीब ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाना पहुंचे। तत्कालीन थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक के छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। थानेदार ने जब उनकी बात नहीं मानी तो रमाकांत यादव ने दीदारगंज खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इससे सरकारी कार्य में बाधा पहुंची। इस मामले में पुलिस ने रमाकांत समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में जांच पूरी काे चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी। स्पेशल काेर्ट ने दाेनाें पक्षाें की दलीलें सुनने के बाद पूर्व सांसद और फूलपुर-पवई विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष की सजा सुनाई है। उन पर 3800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाह न्यायालय में पेश किये थे। मुकदमे की सुनवाई के दाैरान घटना में अन्य दो आरोपितों की माैत हो गई है।
(Udaipur Kiran) / राजीव चौहान
