फरीदाबाद, 15 सितंबर (Udaipur Kiran) । हरियाणा के फरीदाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मुख्य बचाव पक्ष के वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस केस की पैरवी सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने की। 16 लोगों ने गवाही दी और 25 को साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई। उन्हाेंने बताया कि यह सनसनीखेज मामला 1 मार्च 2020 को सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के एक गांव में हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर
