
– खान निरीक्षक मिंटू सिंह के खिलाफ भी होगा मुकदमा
– खनन कारोबारी रामबाबू गर्ग के खिलाफ भी दर्ज होगी रिपोर्ट
चित्रकूट,13 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के भरतकूप थाना क्षेत्र के एक खनन कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर तत्कालीन खनन अधिकारी सुधाकर सिंह और खान निरीक्षक मंटू कुमार सिंह के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता हरि ओम उर्फ पिंटू ने बताया कि खनन कारोबारी रामबाबू गर्ग ने बिना फोरमैन लाइसेंस के फर्जी तरीके से परिवहन ट्रक का टायर बदलकर अवैध लोडिंग करता था उसने विरोध किया तो उसके खिलाफ ही पुलिस से मिलकर कार्यवाही कर दी और दो दिन में 7000 घन मीटर खनन कर दिया। जबकि दो दिन में मजदूरों से इतना खनन नहीं हो सकता है उसने रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन लगाकर अवैध खनन करने का भी आरोप लगाया है। खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह व खान निरीक्षक मंटू कुमार सिंह से शिकायत की उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि खनन कारोबारी का ही साथ दिया। उसने आरटीआई के तहत भी खनन के संबंध में जानकारी मांगी तो खान निरीक्षक ने सही जानकारी नहीं दी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि डीएम एसपी व खनिकर्म निदेशालय से भी शिकायत की थी कार्यवाही न होने पर मजबूरी में न्यायालय में वाद दायर किया जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह, खान निरीक्षक मंटू कुमार सिंह व रावली कल्याणपुर निवासी रामबाबू गर्ग, रसिन के फटा पुरवा निवासी मेंबर्स प्रेम इंटरप्राइजेज के मालिक प्रेम बाबू सिंह के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल
