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दुर्घटनाग्रस्त कांस्टेबल को विशेष असमर्थता अवकाश व वेतन क्यों नहीं दिया: हाईकोर्ट

हाईकाेर्ट

जयपुर, 13 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए पुलिस कांस्टेबल को विशेष असमर्थता अवकाश मंजूर नहीं करने व वेतन नहीं देने से जुड़े मामले में प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी, जयपुर पुलिस आयुक्त व रामनगरिया पुलिस एसएचओ से 20 सितंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह निर्देश कोमा मे चल रहे पुलिस कार्मिक नरेन्द्र सिंह की पत्नी शारदा कंवर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि प्रार्थिया का पति ऑन ड्यूटी 22अगस्त 2021 को मोटरसाइकिल का टायर फटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह काेमा में चला गया। वह 85 फीसदी तक विकलांग हो गया और दो साल अस्पताल में भर्ती रहने पर पिछले दो साल से घर पर ही है। प्रार्थिया ने पुलिस विभाग को पत्र लिखकर पति का वेतन और विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत करने का आग्रह किया। जिस पर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) सहित थानाधिकारी ने प्रार्थीया के पति को ऑन ड्यूटी मानते हुए गृह विभाग को उसका विशेष अवकाश स्वीकृति का आग्रह किया। लेकिन ना तो सितंबर 2021 से उसके वेतन का भुगतान किया और ना ही उसके पति को विशेष असमर्थता अवकाश ही मंजूर किया। जबकि इस दौरान उनके परिवार को इलाज व घरेलू खर्च के लिए भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका की कॉपी एएजी भुवनेश शर्मा को देने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार से जवाब देने के लिए कहा।

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(Udaipur Kiran)

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